शाजापुर। महिला से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने आरोपी महेश पिता सेवाराम, उम्र 36 वर्ष, को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 354-क(1) के तहत 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह है पूरा मामला-
जिला मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी (अजाक), शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी ने 9 फरवरी 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, सुबह करीब 8 बजे वह पुल के पास स्थित हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। उस समय आसपास कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान आरोपी महेश वहां पहुंचा और बुरी नीयत से उसका बायां हाथ पकड़कर पुलिया की ओर खींचकर ले जाने लगा।
फरियादी ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाया, तो आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि-
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता पाराशर ने पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।