नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 5 नवंबर को विभाग की विभिन्न वृत्तों की टीमों ने गश्त, दबिश और मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया।
नीमच पूर्व वृत्त- टीम ने ग्राम रेवली-देवली स्थित जय मां दी टी स्टॉल पर दबिश देकर 13 पाव देशी मदिरा प्लेन और एक पाव देशी मदिरा मसाला जब्त की। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अलावा नीमच छावनी, चाल्दू और भंवरासा की कम्पोजिट मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर अनियमितताओं पर लाइसेंसी प्रतिनिधि को आरोप पत्र जारी किया गया।
मनासा वृत्त- टीम ने देसी तड़का ढाबा, हंसपुर फंटा और हाड़ीपीपल्या की किराना दुकान पर दबिश दी। ग्राम हांसपुरा स्थित कुशवाह किराना दुकान से 11 पाव देशी मदिरा प्लेन, 4 पाव देशी मदिरा मसाला और स्टॉक स्ट्रांग ब्रांड की 8 केन बीयर जब्त की। इस मामले में भी धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
नीमच पश्चिम, जीरन और सिंगोली वृत्तरू टीमों ने कालिका ढाबा एवं फौजी का ढाबा की तलाशी ली। वहीं जीरन, चिंताखेड़ा, रतनगढ़ और डीकेन की कम्पोजिट मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया। अनियमितताएं मिलने पर संबंधित लाइसेंसी प्रतिनिधियों को आरोप पत्र जारी किए गए। नीमच छावनी, जीरन और रतनगढ़ की दुकानों से मदिरा के रासायनिक परीक्षण के लिए नमूने भी लिए गए।
यह कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी बी.एल. दांगी के मार्गदर्शन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी बी.एल. सिंगाड़ा के नेतृत्व में की गई। आबकारी विभाग ने बताया कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, संग्रहण और विक्रय के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।