नीमच। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में फोटो निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2023 के अंतर्गत 9 नवंबर 2022 से जिले के विधानसभा क्षेत्र, मनासा, नीमच एवं जावद के प्रत्येक मतदान केंद्र पर दावा आपति लिए जाने का कार्य आरंभ किया जा रहा है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच शिवानी गर्ग ने बताया कि यदि कोई मतदाता निर्वाचक नामावली की प्रविष्ठियों के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन चाहता है या अपना नाम कटवाना अथवा जुड़वाना चाहता है, वह तत्काल अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर उक्त कार्रवाई कर सकता है।
ऐसे मतदाता जो आगामी एक जनवरी 2023 एक अप्रैल 2023, एक जुलाई 2023, एक अक्टूबर 2023 की अर्हता दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो, उनसे अनुरोध है, कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम निर्वाचक नामावली में अनिवार्य रूप से दर्ज करवाएं।
इस दौरान बीएलओ के द्वारा घर-घर संपर्क भी किया जायेगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो मतदान केंद्र तक जाने में सक्षम नहीं है, उनके द्वारा बीएलओ के माध्यम से घर-घर संपर्क के दौरान भी निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन या निरसन हेतु अपना दावा या आपति बीएलओ को प्रस्तुत की जा सकती है। साथ ही बीएलओ, बीएलओ रजिस्टर में प्रत्येक मतदाता के विवरण के समक्ष मतदाता का मोबाईल नम्बर (उपलब्धता अनुसार) दर्ज करेंगे, जिन मतदाताओं के आधार नम्बर गरुड़ा एप्प में प्रदर्शित नहीं हो रहे है, उनके आधार नम्बर फार्म- 6 वी में प्राप्त करेंगे। मतदाताओं से अनुरोध किया है, कि शुद्ध एवं त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली के निर्माण में सहयोग प्रदान करें।