शामगढ़। शामगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम चंदवासा पंचायत के ग्राम भटनी में शासकीय उचित मूल्य विक्रेता के ऊपर घोर अनियमितता के चलते प्रकरण दर्ज किया गया है। सितंबर माह में दुकान की जांच करने पर अनियमितता पाई गई थी। जिसके आधार पर एसडीएम कोर्ट गरोठ द्वारा एफआईआर का आदेश 11 नवंबर को पारित किया गया।
कनिष्ठ खाद्य अधिकारी माया दिनकर द्वारा बताया गया कि 78000 की रिकवरी के आदेश दिए गए साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से पृथक करने का आदेश भी कोर्ट द्वारा जारी किए गए। जांच करने पर दुकान बंद पाई गई थी तथा दुकान बंद करने संबंधी कोई सूचना भी दुकान के ऊपर चस्पा नहीं की गई थी। स्टॉक रजिस्टर भी अनुपलब्धता साथ ही सवा 56 कुंटल गेहूं कम एवं लगभग सवा कुंटल चावल अधिक पाया गया। स्टॉक रजिस्टर में भी एंट्रियां पूर्ण रूप से नहीं की गई साथ ही गेहूं एवं चावल के स्टाफ को भी निरंक कर घपला किए जाने का प्रयास विक्रेता द्वारा किया गया। ग्राम चंदवासा निवासी विक्रेता गोविंद प्रसाद पिता पूरा लाल तिवारी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया है।