शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीगण नर्मदा प्रसाद पिता शिव प्रसाद धनगर उम्र 38 वर्ष, ओमप्रकाश पिता शिवप्रकाश धनगर उम्र 30 वर्ष, शिवप्रसाद पिता दुलिंचंद धनगर 65 वर्ष, देवीसिंह उर्फ देवसिंह पिता पर्वतसिंह धनगर उम्र 50 वर्ष निवासीगण कोलवा को धारा 324/149 भादवि में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास और 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 326/ 49 भादवि (दो शीर्ष में) 5-5 वर्ष सश्रम कारावास और 3000-3000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 148 भादवि मे 1-1 वर्ष सश्रम कारावास और 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 05 जुलाई 2021 को सुबह करीब 07 बजे फरियादी राजेन्द्र पिता मानसिंह धनगर निवासी कोलवा उसकी भैंस लेकर बाडे में बांधने जा रहा था, उसके पिताजी बाडे में नहाने जा रहे थे, तभी रास्ते में ओमप्रकाश धनगर के घर के सामने, ओमप्रकाश व उसके पिता शिवप्रसाद आये व मेड तोडने की बात को लेकर शिवप्रसाद व ओमप्रकाश गंदी गंदी गालीयां देने लगे, वह बीच बचाव करने आया तो शिवप्रसाद ने उसे सिर में जान से मारने की नियत से कुल्हाडी की मारी तथा ओमप्रकाश ने सिर में फर्सी की मारी, नर्मदाप्रसाद हरीओम व देवीसिंह आ गये जिन्होनें भी उसे, उसके पिता मानसिंह व छोटेभाई भूपेन्द्र को भी मारा। उसके पिता को नर्मदाप्रसाद ने तलवार से मारा, उसके पिता को भूपेन्द्र बचाने गया तो देवीसिंह ने उसे तलवार से वार किया जिससे उसे उल्टे हाथ में चोट लगी तथा हरीओम ने पत्थर से पैर में मारा जिससे उसे घुटने व पैर में चोंट लगी। सभी ने जान से मारने की नियत से तलवार फर्सी कुल्हाडी से वार किया और सभी जाते जाते बोल रहे थे की अब अगर कोई बच गया होगा तो उसे भी खत्म कर देगे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर की गई। बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोष सिद्व पाते हुये दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।