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January 28, 2023, 3:14 pm
BIG NEWS : कांच की बोतल से मारपीट करने वाले आरोपी को कठोर सजा, अब इतने साल रहेगा सलाखों के पीछे, पढ़े खबर 

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नीमच। सोनल चौरसिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के द्वारा फरियादी के साथ फूटी काँच की बोतल से मारपीट कर चोट पहुॅचाने वाले आरोपी संतोष उर्फ कल्ला पिता बाबूलाल हरिजन, उम्र-38 वर्ष निवासी राजीव नगर, जिला नीमच को धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक इमरान खॉन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 02 वर्ष पूर्व दिनांक 08.07.2021 दोपहर के लगभग 2ः30 बजे मूलचंद्र मार्ग स्थित देशी शराब की दुकान की हैं। फरियादी कैलाशसिंह शराब खरीदने के लिए कलाली पर गया था, जहां पर आरोपी संतोष एवं कालीचरण उर्फ बबलू झगड़ा कर रहे थें तब फरियादी ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने फूटी हुई काँच की बोतल उठाकर फरियादी की गर्दन पर मार दी जिससे वह बेहोश हो गया। बबलू फरियादी को लेकर जिला चिकित्सालय नीमच लेकर गया जहां से उसे उदयपुर रेफर किया गया। बाद में फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की जिसस पर से अपराध क्रमांक 344/2021 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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