मनासा। सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा पुराने विवाद के कारण मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाली 2 महिला सहित 3 आरोपीगण सजनीबाई पति बालू बंजारा, उम्र-67 वर्ष, शांतिबाई पति कमलेश बंजारा, उम्र-45 वर्ष एवं किशनलाल पिता बालू बंजारा, उम्र-47 वर्ष, तीनों निवासीगण ग्राम बोरखेड़ी दांतोली, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।