नीमच। जिले में कई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा जनता से जमा योजनाओं के माध्यम से खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपए जमा योजनाओं के माध्यम से लेकर लौटाये नहीं गए। वित्तीय कंपनियों में अपनी जमा राशि डूब जाने से पीड़ित ऐसे ही जमाकर्ताओं के संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्य आज लामबंद होकर नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।
ठगी के शिकार हुए इन जमा कर्ताओं ने कलेक्टर दिनेश जैन से गुहार लगाई कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की पालना सुनिश्चित करा कर ठगी के शिकार हुए पीड़ितों से आवेदन लेकर कंपनियों की प्रॉपर्टीज सिज़ कर उसे नीलाम किया जाए और जमाकर्ताओं के खून पसीने की राशि उन्हें वापस दिलाई जाए। उल्लेखनीय है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह चलाया जा रहा है। जिसके संयोजक मदनलाल आजाद 25 अगस्त 2022 से निरंतर देश के प्रत्येक जिले में पहुंचकर वहां के कलेक्टर को ज्ञापन देकर ठगी के मामले के समाधान हेतु ज्ञापन दे रहे हैं।
मदनलाल आजाद ने बताया कि भुगतान कानून की अनुपालना नीमच में भी नहीं हो रही है।नीमच जिले में सैकड़ों ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने बारी बारी से योजनाएं बनाकर लाखों नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की है।ठगी का शिकार बने करीब 5 लाख भारतीय नागरिक और 12 सौ से ज्यादा ऑन ड्यूटी सैनिक अपनी मेहनत की जमा पूंजी वापस न मिलने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। नीमच में भी कई कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। हिंदुस्तान में 42 करोड़ लोग ठगी का शिकार हुए हैं। जिसमें पल्स, सहारा, आदर्श, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, जीसीए, नवजीवन, संजीवनी, हलदर, बी एम गोल्ड, जीसीए, जी एन गोल्ड एवं अन्य अनेक कंपनी में लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई डूब गई है।
ज्ञापन में मांग की गई कि कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिले में बड्स एक्ट 2019 पीआईडी एक्ट के तहत नामित सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी, विशेष अदालत लोक अभियोजक एवं पुलिस अधिकारियों के कार्यालय के बाहर पद पट्टिकाएं लगवाएं और स्पेशल काउंटर विंडो खुलवा कर ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर समयबद्ध कार्रवाई कराई जाए।सब का भुगतान कराने हेतु कानून मुताबिक कार्रवाई की जाए। ताकि जिले में कानून की अनुपालना हो।