BREAKING NEWS
MANDI BHAV: एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मंदसौर के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : दिव्यांगजनों के लिए श्रीकांत फिल्म का.. <<     KHABAR : जिले में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : कमिश्नर दीपक सिंह के फ़ैसले की हाईकोर्ट.. <<     REPORT : संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मतगणना के लिए नियुक्त शासकीय सेवकों को.. <<     REPORT : कलेक्टर बाथम ने किया नाले तथा तालाबों का.. <<     NEWS : शतरंज की जिला स्तरीय अंडर-17 (ओपन एवं गर्ल्स).. <<     NEWS : विहिप मातृशक्ति दुर्गावाहिनी ने.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : शहर के सीएम राइज विनोबा स्कूल को शिक्षा.. <<     NEWS : तपती गर्मी में अघोषित बिजली कटोती से आमजन.. <<     NEWS : शहर में पानी की सप्लाई को लेकर जिला कलक्टर.. <<     KHABAR : राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : पटवा स्कूल की तनीषा पाटीदार ने 12 वीं.. <<     KHABAR : हाथीपावा पहाडी पर समन्वित रूप से.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
August 23, 2023, 7:14 pm
KHABAR : वन परिक्षेत्र अंतर्गत बीट बरदल कक्ष पी-06 पित्‍याखेड़ी मार्ग पर वन्यजीव का शिकार करने वाले आरोपी को कारावास की सजा, अब इतने साल रहेगा सलाखों के पीछे, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल मंदसौर द्वारा बताया गया कि वन परिक्षेत्र मंदसौर अंतर्गत बीट बरदल कक्ष पी-06 पित्‍याखेड़ी मार्ग पर 18 जून 2015 को वनभ्रमण के दौरान तीन व्‍यक्ति दिखाई दिए जिन्‍हें आवाज देने पर भागने लगे। बीटगार्ड द्वारा एक व्‍यक्ति लालूनाथ पिता कालूनाथ निवासी पलवई को मौके पर पकड़ा गया। जिसके पास कुल 5 गोह जीवित अवस्‍था में पाई गई तथा 1 सब्‍बल व मोटर सायकल हिरो होन्‍ड़ा क्रमांक एमपी 14 एम‍एफ 5112 जप्‍त की गई। सामग्री विधिवत जप्‍त कर अभियुक्‍त लालूनाथ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्‍त से पुछताछ करने पर दो साथी पीरूनाथ पिता हरीसिंग व अर्जुननाथ पिता कालूनाथ दोनों निवासी पलवई को गिरफ्तार किया गया। वन्‍यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के निमयों के विरुद्ध दंडित किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्‍तुत किया गया । प्रकरण में निर्णय पारीत कर अभियुक्‍त लालूनाथ पिता कालूनाथ पर दोष सिद्ध करते हुवें 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रूपयें अर्थदंड से दंण्डित किया।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE