मंदसौर। वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल मंदसौर द्वारा बताया गया कि वन परिक्षेत्र मंदसौर अंतर्गत बीट बरदल कक्ष पी-06 पित्याखेड़ी मार्ग पर 18 जून 2015 को वनभ्रमण के दौरान तीन व्यक्ति दिखाई दिए जिन्हें आवाज देने पर भागने लगे। बीटगार्ड द्वारा एक व्यक्ति लालूनाथ पिता कालूनाथ निवासी पलवई को मौके पर पकड़ा गया। जिसके पास कुल 5 गोह जीवित अवस्था में पाई गई तथा 1 सब्बल व मोटर सायकल हिरो होन्ड़ा क्रमांक एमपी 14 एमएफ 5112 जप्त की गई। सामग्री विधिवत जप्त कर अभियुक्त लालूनाथ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पुछताछ करने पर दो साथी पीरूनाथ पिता हरीसिंग व अर्जुननाथ पिता कालूनाथ दोनों निवासी पलवई को गिरफ्तार किया गया। वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के निमयों के विरुद्ध दंडित किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में निर्णय पारीत कर अभियुक्त लालूनाथ पिता कालूनाथ पर दोष सिद्ध करते हुवें 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रूपयें अर्थदंड से दंण्डित किया।