शाजापुर। कलेक्टर किशोर कन्याल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत उपयोग में लाये गये जप्तशुदा वाहन टाटा एस (छोटा हाथी) क्रमांक एमपी 30 एलए 0664 के अधिहरण के आदेश दिये है। साथ ही आदेश के विरूद्ध अपील अवधि 30 दिवस व्यतीत होने के बाद उक्त वाहन को नीलाम करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी शाजापुर को आदेश दिया गया है।