सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषण के साथ ही 9 अक्टूबर से आचार संहिता पूरी तरह प्रभावशील हो गई है। आचार संहिता के लागू होते ही स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा गत दिवस निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए सभी शासकीय सर्किट हाउस,रेस्ट हाउस,गेस्ट हाउस निर्वाचन प्रेक्षक एवं निर्वाचन पदाधिकारियों को आवंटित किये जावेगे। जिन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदाय की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बाताया कि उन्हें भी सीमित अवधि/समय के लिए आवंटित किये जा सकेगे लेकिन कोई राजनैतिक मीटिंग आदि नहीं ले सकेगे। शासकीय व्यय पर किसी भी योजना का नया विज्ञापन, होर्डिग्स प्रचार नहीं किया जावेगा। शासकीय बेवसाईट एवं शासकीय कार्यालयों आदि से पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव के फोटो हटाना है। आमसभा, रैली, रोड-शो केवल अनुमति से की जा सकेगी। लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम अनुमति से किया जावेगा। वो भी रातः 10 बजे से प्रातः 6 जे तक प्रतिबंधित रहेगा।