BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले का ग्राम भाटखेड़ी और रात का काला.. <<     बुलडोजर एक्शन के बीच बड़ा हादसा, शहडोल में.. <<     माउंट आबू में हिंदू साम्राज्य दिवस पर.. <<     KHABAR : जिले में गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा.. <<     खरगोन में अधूरी पुलिया बनी मुसीबत, कीचड़ में.. <<     BIG NEWS : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का नीमच दौरा,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच को आज मिलेगी विकास की बड़ी सौगात,.. <<     KHABAR : दो बूंद जिंदगी की से शुरू हुआ पल्स पोलियो.. <<     NEWS : मन की बात का सामूहिक श्रवण, विधायक आक्या ने.. <<     NEWS : 151 पौधों के साथ हरित भविष्य का संकल्प,.. <<     छतरपुर में पुलिस के खिलाफ गुस्सा,लगातार हो.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ में जिला कलक्टर ने बच्चों को.. <<     शहडोल में पुलिस का "सेफ क्लिक 2.0" अभियान, एसपी.. <<     KHABAR : सामाजिक समरसता के साथ मनाया सद्गुरु कबीर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेंगे तो जानेंगे प्रदेश.. <<     HOROSCOPE TODAY : वृषभ और तुला राशि वालों को रखनी होगी.. <<     KHABAR : कर्बला में उमड़ा आस्था का सैलाब, तीजा पर.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 19, 2023, 6:50 pm
REPORT : सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस निर्वाचन प्रेक्षक एवं निर्वाचन पदाधिकारियों को किये जाएंगे आवंटित, पढ़े खबर 

Share On:-

सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषण के साथ ही 9 अक्टूबर से आचार संहिता पूरी तरह प्रभावशील हो गई है। आचार संहिता के लागू होते ही स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा गत दिवस निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए सभी शासकीय सर्किट हाउस,रेस्ट हाउस,गेस्ट हाउस निर्वाचन प्रेक्षक एवं निर्वाचन पदाधिकारियों को आवंटित किये जावेगे। जिन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदाय की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बाताया कि उन्हें भी सीमित अवधि/समय के लिए आवंटित किये जा सकेगे लेकिन कोई राजनैतिक मीटिंग आदि नहीं ले सकेगे। शासकीय व्यय पर किसी भी योजना का नया विज्ञापन, होर्डिग्स प्रचार नहीं किया जावेगा। शासकीय बेवसाईट एवं शासकीय कार्यालयों आदि से पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव के फोटो हटाना है। आमसभा, रैली, रोड-शो केवल अनुमति से की जा सकेगी। लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम अनुमति से किया जावेगा। वो भी रातः 10 बजे से प्रातः 6 जे तक प्रतिबंधित रहेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE