BREAKING NEWS
KHABAR : श्रमिक दिवस पर महिमा फाइबर्स प्राइवेट.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेगें तो जानेंगे प्रदेश.. <<     HOROSCOPE TODAY : तुला और वृश्चिक वालों को लिए दिन रहेगा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मतदान दलों के प्रशिक्षक मई माह की इस.. <<     KHABAR : विभिन्न प्रकरणों में औद्योगिक विवाद.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच शहर में मजदूर दिवस पर हुआ भयानक.. <<     KHABAR : सीएम राइज नीमच केंट में हुआ समर कैंप.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत स्वीप.. <<     NEWS : न्युवोको विस्टास ने वित्तवर्ष में 147 करोड़.. <<     MANDI BHAV: एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मंदसौर के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस के उपलक्ष्य में.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले के सभी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : इनरव्हील क्लब ने मनाया मजदुर दिवस, महिला.. <<     MANDI BHAV: एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मंदसौर के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 19, 2023, 7:30 pm
REPORT : नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के इतने दिन पूर्व तक मतदाता जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में अपना नाम, पढ़े खबर 

Share On:-

इन्दौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की सूचना जारी करने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की घोषणा से मतदाता सूची में दर्ज पृविष्टियों के विरूद्ध संशोधन हेतु फार्म-8 तथा निरसन हेतु फार्म-7 प्राप्त किए जाना रोक दिए गये है। ऑनलाईन एप्प के माध्यम से गत 9 सितम्बर 2023 के बाद प्राप्त फार्मों का निराकरण निर्वाचन प्रकिया पूर्ण होने तक नही किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छुटे पात्र व्यक्ति नाम दर्ज करने के संबंध में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथी के 10 दिन पूर्व तक आवेदन कर सकते है। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में देख लें और मतदाता सूची में नाम दर्ज नही होने पर फार्म-6 में आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करायें, ताकि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान कर सकें।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE