खरगोन। आम जनता में भय फैलाने, सम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने एवं सामाजिक शांति के लिए खतरा बन रहे तीन व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जेल में निरूद्ध रखने के आदेश दिए गए हैं। इन व्यक्तियों के संबंध में न्यायालय मंत्रणा बोध जबलपुर से भी रासुका के तहत निरोध आदेश की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मोहन टॉकीज के पास खड़गपुरा खरगोन निवासी समीर उल्ला पिता नसरूल्ला को केन्द्रीय जेल ग्वालियर, सिगनुर थाना गोगावां निवासी अजय पिता गुरूदेव सिंह चावला को केन्द्रीय जेल सागर तथा अंजुमन नगर खरगोन निवासी अदिब ऊर्फ मोहम्मद अदीप पिता मोहम्मद इब्राहिम ऊर्फ कल्लु को केन्द्रीय जेल उज्जैन में 03 माह के लिए निरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इन तीनों व्यक्तियों के संबंध में न्यायालय मंत्रणा बोर्ड जबलपुर से भी रासुका के तहत जेल में निरूद्ध रखने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।