मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बारह व्यक्तियों को संबंधित थाने में उपस्थिति देने का ओदश जारी किया। जिसमें शेरूखां पिता शब्बीरखां पठान निवासी बरखेड़ा गंगासा, एजाज पिता नाहरूखां मेवाती निवासी जयपुरा, राजाराम पिता रामेश्वर बांछड़ा निवासी गुलाब नगर नावली, मेहरबानसिंह पिता करणसिंह सौ. राजपूत निवासी सपानिया, रमेश पिता नन्दा नायक निवासी माऊखेड़ा थाना सीतामऊ, रणजीतसिंह पिता करणसिंह सौ. राजपूत निवासी सपानिया, छोटू पिता खीमा बंजारा निवासी खड़ावदा, संदीप पिता राजेश उर्फ राजु बांछड़ा निवासी पिपलियाजत्ती, विनोद पिता जगदीश बंजारा निवासी खड़ावदा, शम्भुनाथ पिता राणानाथ कालबेलिया निवासी धंधोडा, मुकेश पिता दौलतराम मीणा निवासी सेमरोल एवं देवा उर्फ देवीलाल उर्फ रामनारायण पिता गोवर्धनलाल माली निवासी अजयपुरा को कलेक्टर यादव ने आदेशित किया है, कि ये तीन माह तक प्रति माह की 1 एवं 16 तारीख को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित कराये की वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है।