BREAKING NEWS
NEWS : बाल वैज्ञानिक कोई ऐसा काम करें, जिससे.. <<     BIG NEWS : राष्ट्र संत श्री कमल मुनि कमलेश का नाम.. <<     NEWS : थाने स्तर के टॉप 10 में चयनित अवैध अफीम.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : भदेसर पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की.. <<     NEWS : कलेक्टर राठौड़ ने किया तहसील कार्यालय.. <<     KHABAR : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : प्रधान जिला न्‍यायाधीन ने जिला जेल का.. <<     KHABAR : जिला स्वास्थ्य विभाग ने राष्‍ट्रीय डेंगू.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : नल जल योजना की जानी हकीकत, जल निगम के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मनासा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र.. <<     KHABAR : कपास गोदाम में 18 घंटे बाद भी नहीं बुझी आग,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : कलेक्टर जैन ने किया मतगणना केंद्र का.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रहे राजकुमार गोयल, परिवार में शोक.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 3, 2023, 8:13 pm
KHABAR : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक, जारी किया आदेश, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 साल की अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE