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November 4, 2023, 11:53 am
KHABAR : विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज से बचने के लिये जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश, उल्लंघन की दशा में होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

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देवास। निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज से बचने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इनके अनुसार राजनीतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा जारी किए ई-मेल की न्यूज को अपने समाचार पत्रों में स्थान बहुत गंभीरता पूर्वक 3 से 4 बार पढ़ने के पश्चात अध्ययन करके, सोच समझकर, काट छांट कर के स्थान देना चाहिए। राजनीतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए ईमेल न्यूज, पैड न्यूज़ की श्रेणी में तो नहीं आ रही। इस बात का विशेष ध्यान रखे। प्रेस की यह जिम्मेदारी है कि चुनाव और उम्मीदवारों के बारे में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट देना।

समाचार-पत्रों से यह उम्मीद की जाती है कि वे गलत चुनाव अभियान या किसी उम्मीदवार या पार्टी या घटना के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर रिपोर्ट नहीं छापेंगे। किसी उम्मीदवार के उठाये मुद्दे की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जैसे- एक्स अभ्यर्थी की सभा में जनसैलाब उमड़ा, एक्स अभ्यर्थी को मिल रहा है, भरपूर जन-समर्थन, जनता ने दिखाया उत्साह, एक्स अभ्यर्थी की सभा से माहोल निर्मित, जनता दे रही विजय श्री का आशीर्वाद।

प्रेस को किसी उम्मीदवार के निजी चरित्र या व्यवहार के बारे में, उसकी उम्मीदवारी की पात्रता के बारे में या उसके चुनाव से हट जाने के बारे में आलोचनात्मक बयान नहीं छापने चाहिए। समाचार-पत्र को किसी एक पार्टी के बारे में नहीं छापना चाहिए या फिर अन्य पार्टी को भी बोलने का मौका देना चाहिए। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों की अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा व उपलब्धियों से जुडे़ समाचार को एक जैसी भाषा में एक से अधिक बार प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित या प्रसारित करना। ऐसा समाचार जो पढ़ने और सुनने में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों की एक तरफा या एक पक्षीय चुनावी टिप्पणी करें। ऐसा कोई समाचार/टिप्पणी/रिपोर्टिंग जिससे किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों के पक्ष में जीत की संभावना व्यक्त की गई हो।

समाचार पत्र में एक ही दल की चुनावी गतिविधियों को विस्तार से प्रकाशित करना तथा अन्य दल के चुनावी समाचारों को सीमित स्थान देना। किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों या किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अशोभनीय टिप्पणी, एक तरफा आलोचना या टिप्पणी करना। किसी राजनैतिक दल अभ्यर्थी के पक्ष में एक जैसे समाचार एक से अधिक अखबारों में प्रकाशित करना। ऐसे समाचार जिसमें अभ्यर्थी का बिना नाम लिए समर्थन किया जा रहा हो।

पेड न्यूज मामले का निर्णय-
इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया पेड न्यूज के मामले का निर्णय के लिए दो संस्थाओं को पहुंचाती है। प्रेस से जुड़े हुए मामलों को (पीसीआई) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया को भेजती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए मामलों को (एनबीएसए) नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को भेजती है।

बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड-
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

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