नीमच। मटन, मछली व चिकन को खुले में बेचे जाने पर प्रतिबंध संबंधी मध्यप्रदेश शासन के निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिये जिला प्रशासन के निर्देश पर 17 दिसम्बर को आयोजित बैठक में स्लाटर हाऊस व मटन मार्केट में अपनी दूकान स्थानांतरित करने पर सहमति प्रदान करने वाले नीमच शहर के मटन, मछली व चिकन व्यवसाइयों को व्यवसाय हेतु लॉटरी द्वारा स्थान का निर्धारण सोमवार को नगरपालिका कार्यालय स्थित परिषद हॉल में मुख्य नगरपालिका अधिकारी महेन्द्र वशिष्ठ की उपस्थिति में किया गया। जिसमें कुल 42 दुकानों को स्थान का निर्धारण किया गया। जिसमें 26 मटन व चिकन व्यवसाइयों तथा 16 मछली व्यवसाइयों को स्थान का निर्धारण किया गया। राजस्व अधिकारी टेकचन्द बुनकर, स्वास्थ्य अधिकारी कन्हैयालाल शर्मा द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थिति में स्थान निर्धारण की प्रक्रिया लॉटरी द्वारा सम्पन्न कराई।
स्थान निर्धारण की प्रक्रिया के प्रारंभ में मुख्य नगरपालिका अधिकारी वशिष्ठ व राजस्व अधिकारी बुनकर ने उपस्थित मटन, मछली व चिकन व्यवसाइयों को शासन के आदेश पर नगरपालिका परिषद, नीमच के द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया तथा स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई कि, स्थान निर्धारण के पश्चात निर्धारित स्थान के अतिरिक्त शहर में कहीं भी खुले में मटन, मछली व चिकन विक्रय होता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी स्वयं व्यवसाई की होगी।
स्थान निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान सहायक राजस्व निरीक्षक महावीर जैन, महेन्द्र साहू, नपा के स्वच्छता निरीक्षक अशोक अहीर, भारतसिंह भारद्वाज, संदीप चौहान, हेमन्त कलोसिया तथा बड़ी संख्या में मछली, मटन व चिकन व्यवसाई उपस्थित थे।