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December 19, 2023, 1:28 pm
KHABAR : विवाद विहीन ग्राम मेलपाड़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मीणा ने कहा- कोई भी गांव तब तक वास्तव में समृद्ध नहीं हो सकता जब तक वहां के लोग कानूनी रूप से शिक्षित न हों, पढ़े खबर

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झाबुआ। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ विधि सक्सेना के निर्देशानुसार 18 दिसम्बर को विवाद विहीन ग्राम मेलपाड़ा झाबुआ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलराम मीणा की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल तथा अधिवक्ता विश्वास शाह की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलराम मीणा ने ग्रामीणजनों से कहा कि मेरा मानना है कोई भी गांव तब तक वास्तव में समृद्ध नहीं हो सकता जब तक कि वहां के लोग कानूनी रूप से शिक्षित न हों। कानूनी ज्ञान से ही लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक हो सकते हैं। कानूनी जागरूकता के बिना लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते और न ही अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने गांव के लोगों को कानूनी शिक्षा प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका ग्राम विवाद विहीन है। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप इस उपलब्धि को बनाए रखें। विवाद विहीन समाज बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हमें कानून और अधिकारों के बारे में जागरूक होना होगा। हमें समझना होगा कि विवादों को आपसी समझौते से सुलझाया जा सकता है । हमें अदालत का सहारा लेना चाहिए जब हमारे पास कोई अन्य विकल्प न हो।

शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि आपको किसी कानूनी मामले में सहायता की आवश्यकता है तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने शिविर में भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार और कर्तव्य, परिवार कानून, दहेज उत्पीड़न, बाल अधिकार, महिलाओं के अधिकार, श्रम कानून, भूमि कानून आदि की जानकारी दी। अग्रवाल ने विवाद विहीन समाज बनाने के लिए कानून और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने ग्रामवासियों से आग्रह किया कि वे इस उपलब्धि को बनाए रखें और अदालत का सहारा लेने से पहले आपसी समझौते का प्रयास करें।

शिविर में अधिवक्ता विश्वास शाह ने लीगल एड डिफेंस सिस्टम की जानकारी के साथ, दापा, मोटरयान अधिनियम, नालसा एवं सालसा योजना की जानकारी प्रदान की। इस शिविर में गांव के सरपंच, तड़वी, सचिव, विधिक सेवा दल के सदस्य एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहें।
 

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