झालावाड़। जिले में रिश्तों को दागदार करने का मामला सामने आया हे जहा सोतेले पिता ने अपनी नाबालिक बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया रात्रि के समय बाड़े में ले जाकर उससे दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था यह सिलसिला एक दो दिन नही बल्कि चार माह तक चलता रहा। एक दिन दुष्कर्म के बाद बदहवास हालात में बालिका घर से भागी इसी दौरान रास्ते मे पुलिस की गाड़ी मिली और माजरा पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस ने बालिका को मोसी के घर छोड़ा फिर बालिका ने दादी के साथ डग थाने में जाकर दुष्कर्मी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पूरे मामले को लेकर पोस्को एक्ट के तहत कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश बृजेश पवार ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुवे दुष्कर्म पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया। पूरे मामले में विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर केस पैरवी को थी और 15 गवाह 24 दस्तावेज पेश किए थे। इसके बाद आज पोस्को कोर्ट की विशिष्ठ न्यायाधीश बृजेश पवार ने आरोप प्रताप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 6 लाख की आर्थिक सहायता के अनुशंसा भी की। आरोपी प्रताप सिंह डग थाने का हिस्ट्रीशीटर हे और 10 साल पहले पीड़िता की मां को भगा के लेकर आया था। उसने 5साल पहले आत्महत्या की थी जिसके बाद से यह बालिका आरोपी के साथ रह रही थी।