BREAKING NEWS
MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     BIG NEWS : राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय.. <<     BIG REPORT : समय-सीमा बैठक में कलेक्टर के सख्त.. <<     KHABAR : बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर, जुलाई माह की.. <<     शहडोल में रिश्वत लेते पकड़ा गया डॉक्टर,.. <<     देवास में किन्नर बनकर लूट करने वाला गिरोह.. <<     करणी सेना परिवार ने एसपी यशपाल सिंह राजपूत को.. <<     खरगोन के आस्था ग्राम ट्रस्ट को बड़ी मदद,.. <<     BIG REPORT : एसपी ने जनसुनवाई में सुनी 51 फरियादियों.. <<     KHABAR : सीएम के कालापीपल दौरे को लेकर ट्रैफिक.. <<     KHABAR : स्वर्गीय सुरेशजी झंवर के निधन के बाद.. <<     KHABAR : कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों.. <<     KHABAR : 148 फरियादें, कलेक्टर ने दिए त्वरित.. <<     BIG NEWS : ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, मंदसौर जिले की.. <<     क्लीन आबू-ग्रीन आबू' की मुहिम तेज, माउंट आबू.. <<     NEWS : गौसेवा और पौधारोपण के साथ मनाया पूरण आंजना.. <<     देवास पुलिस की महा-कामयाबी 'सेफ क्लिक-2.0' के तहत.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
March 20, 2024, 6:21 pm
NEWS : लोकसभा आम चुनाव और त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू, जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने जारी किया आदेश, पढे़ संजय खाबिया की खबर 

Share On:-

चित्तौड़गढ़। जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 और मार्च-अप्रैल माह में विभिन्न त्योहारों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, शान्ति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है। जिले में होलिका दहन, धुलण्डी, शीतला सप्तमी, अष्टमी, रंगतेरस, चेटीचण्ड, रामनवमी, गुड फ्राइडे, वैशाखी, ईदुलफितर (चाँदसे) एवं अन्य त्यौहार, पर्व जयंती इत्यादि मनाए जायेंगें। इसके अलावा जिले में महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।


 
निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग हेतु मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही इस प्रकार का भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट पोस्टर छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, वीडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा।

 

निषेध आजा के तहत कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिसमें किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान, वाहन पर रंग गुलाल नहीं डालेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगें। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल कीचड़, आयल, पेंट इत्यादि का उपयोग नहीं करेगें। रंग खेलने के अनिच्छुक व्यक्तियों को ना तो रंग लगाएंगे एवं न ही उन पर फेकेंगे। कोई भी व्यक्ति रास्ता रोककर यात्रियों, राहगीरों से जबरन चंदा वसूल नहीं करेंगे न ही किसी को उत्प्रेरित करेगें।


 
निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। अवहेलना करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE