मनासा। सक्षम नरूला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा के द्वारा फरियादी के मुंह पर मुक्का मारकर उसका दांत तोडकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी रामलाल पिता बगदूजी खाती उम्र 61 वर्ष निवासी कुकडेश्वर को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 16 अगस्त 2016 को शाम के लगभग 7 बजे सहस्त्र मुखेश्वर मंदिर के पास स्थित चाय की होटल के पास की हैं। फरियादी मनोज मीणा प्राईवेट लाईट लगाने का काम करता हैं। उसने कुकडेश्वर में स्थित सहस्त्र मुखेश्वर मंदिर में शाही सवारी का आयोजन होने से मंदिर के पास विद्युत लाईटिंग की थी। विद्युत सज्जा हेतु लगे लोहे के पाईप को राहुल नाम का लडका हिला रहा था, जिस कारण पाईप गिर गया, इसी बात को लेकर पास में खडा आरोपी रामलाल आया और उसने कहा की पाईप मेरी मोटरसाईकल पर गिर जाता तो नुकसान हो जाता। इसी बात लेकर आरोपी फरियादी से विवाद करने लगा और उसने मुक्के से फरियादी के मुंह पर मारा, जिससे फरियादी का दांत टूट गया था। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा थाना पर की गई। जिसके पश्चात फरियादी का मेडिकल किये जाने के पश्चात आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।