बड़वानी। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल, न्यायाधीश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा जारी निर्देशों के पालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जेल में निरूद्ध बंदियों हेतु टेलीमेडिसीन सुविधा, आयुष्मान कार्ड एवं इन्हे व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चिकित्सा विभाग, रोजगार व्यवसाय एवं अन्य कई विभाग भी शामिल रहे।
बैठक में जेल अधीक्षक शेफाली तिवारी द्वारा केन्द्रीय जेल, बड़वानी के बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगारोन्मुखी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षणों का वार्षिक कैलेण्डर तैयार करने तथा बैठक में सम्मिलित सभी विभागों को न्यूनतम औपचारिकाताओं के साथ बंदियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के संबंध में कार्य करने हेतु सामूहिक भागीदारी करने का आग्रह किया गया। न्यायाधीश द्वारा संदीप अग्रवाल लीड बैंक अधिकारी जिला बड़वानी को बंदियों के बैंक खाते खोलने तथा सुरेखा जमरा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी को बंदियों के लिए टेलीमेडिसीन सुविधा एवं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए।
सौजन्य जोशी आरएसईटी बड़वानी, कैलाश पटेल प्राचार्य शासकीय आईटीआई बड़वानी एवं बैठक में उपस्थित अन्य विभागों को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे कि केन्द्रीय जेल बड़वानी में निरूद्ध बंदियों के पुनर्वास हेतु किए गए प्रयास प्रदेश के लिए उदाहरण बन सके। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मानवेन्द्र पंवार, सीता कन्नौजे सीजेएम, मुजाल्दा डीएलओ एवं विनय काबरा सहायक जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल बड़वानी, योगेश तिवारी जिला समन्वयक एसआरएलएम बड़वानी भी उपस्थित रहे।