मंदसौर। अपर कलेक्टर एकता जायसवाल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत तीन संस्थाओं से लिये सेम्पल में अमानक पाये जाने पर अमूल एवेरी टाईम गरोठ, तलेरा ओवरसिंस 38 औद्योगिक क्षेत्र मंदसौर एवं राधाकृष्ण दुध डेयरी गरोठ पर जुर्माना लगाया गया। जिसमें अमूल एवेरी टाईम गरोठ से स्लाईस ब्रेड में अमानक पाये जाने पर जितेन्द्र पिता दिनेशचंद्र पोरवाल 1 लाख रूपये, तलेरा ओवरसिंस 38 औद्योगिक क्षेत्र मंदसौर से धनिया पावण्डर में अमानक पाये जाने पर सुनील पिता रामलाल जाटव 55 हजार रूपये एवं राधाकृष्ण दुध डेयरी गरोठ से दूध व मिल्क पावण्डर के सेम्पल में अमानक पाये जाने पर पंकज पिता लक्ष्मीनारायण पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया।