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October 12, 2024, 4:27 pm
KHABAR : विद्युत करंट लगने से मृत्यु के एक प्रकरण में कलेक्टर ने स्वीकृत की मृतिका के परिजनों को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता, पढ़े खबर 

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रतलाम। कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश पर एसडीएम शहर अनिल भाना ने विद्युत करंट लगने से मृत्यु के एक प्रकरण में मृतिका के वारिस को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि आरबीसी 6-4 के तहत स्वीकृत की है। अर्जुन नगर रतलाम निवासी आशा पिता जगदीश मईडा की 27 सितम्बर को 2024 को विद्युत करंट से मृत्यु के प्रकरण में मृतिका के निकटतम वारिस उसके पिता जगदीश मईडा को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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