शाजापुर। मध्यप्रदेश विधानसभा का चतुर्थ सत्र 16 दिसम्बर 2024 से प्रारंम्भ होकर 20 दिसम्बर 2024 तक संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने जिले के सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित अवधि में यदि कार्यवश किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो वे कलेक्टर के समक्ष अवकाश स्वीकृत कराने के उपरांत ही अवकाश पर जा सकेंगे।
कलेक्टर बाफना ने जिले में स्थित सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालयीन प्रमुखों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रत्येक अवकाश में कार्यालयीन समय से कार्यालय खुला रखना सुनिश्चित करें और किसी जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर उसके नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर की जानकारी विधानसभा प्रकोष्ठ में भेजना सुनिश्चित करें। यदि विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने का तथ्य प्रकाश में आता है तो संबंधित त्रुटिकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।