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November 25, 2024, 7:43 pm
KHABAR : जिला दण्डाधिकारी ऋजु बाफना ने मौजूदा हालातों एवं विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लगाया ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर

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शाजापुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋजु बाफना ने मौजूदा हालातों एवं विद्यार्थियों की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया है। 

कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी आयोजन/जूलूस/रैली में ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा। नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (2) के तहत यह आदेश लोक हित में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश आज 25 नवम्बर 2024 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन, नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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