देवास। जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों अंतर्गत संजय पिता लक्ष्मीचन्द्र आर्य से 55.46 क्विंटल चावल एवं अर्जुन पिता हरिशंकर कुशवाह से 44.70 क्विंटल चावल जप्त किया गया था। जप्त चावल कलेक्टर न्यायालय देवास के आदेशानुसार 27 दिसम्बर को दोपहर 01 बजे से दोपहर 02 बजे के मध्य नीलाम किया जायेगा। चावल की नीलामी मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पाेरेशन शाखा खातेगांव में की जायेगी।
जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कलेक्टर देवास के अनुमोदन उपरांत चावल प्रदाय किया जायेगा। नीलामी में भाग लेन व्यापारियों को चावल की जप्ती की कीमत का 10 प्रतिशत धरोहर राशि नीलामी के पूर्ण नीलामीकर्ता अधिकारी के समक्ष नगद रूप में जमा कराने होंगे, नीलामी पश्चात अधिकतम बोली लगाने वाले व्यापारी की अमानत राशि छोडकर शेष व्यापारियों की जमा राशि मौके पर वापस कर दी जाएगी। चावल जैसा है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को अधिकतम 10 दिवस में चावल उठाना होगा। बोली में प्राप्त रकम को विभागीय मद में जमा करना होगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नीलामी स्थगित की जा सकेगी।