नीमच। वाहन दुर्घटना से मृत्यु कारीत करने के अपराध में आरोपी पारस जैन पिता शांतिलाल जैन निवासी ग्राम दारू को दिनांक 17 जनवरी 2023 को न्यायिक दंडाधिकारी नीमच द्वारा 279 एवं 304 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया गया था, जिस आदेश के विरुद्ध पारस जैन द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच द्वारा अपील स्वीकार करते हुए पारस जैन को 279 ओर 304 ए के अपराध से दोष मुक्त किया गया। पारस जैन की ओर से पैरवी वसीम नाज पठान अधिवक्ता द्वारा की गई।