नीमच। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा पवन बारिया द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत आवेदिका पड़दा हाल मुकाम अल्हेड़ मनासा निवासी प्रभुबाई खटीक को अनावेदक भाई कचरू लाल खटीक निवासी पड़दा से 3 हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है। भरण पोषण राशि प्रभुबाई के बैंक खाते में प्रतिमाह 5 तारीख तक जमा नहीं करने पर अनावेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
उल्लैखनीय है, कि आवेदिका प्रभुबाई की कृषि भूमि का अनावेदकगण उपयोग कर रहे है। अत: आवेदिका की वृद्धावस्था एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं होने से तथा अनावेदकगण द्वारा आवेदिका की कृषि भूमि का उपयोग करने से भरण पोषण अधिनियम की धारा 09 की उपधारा 02 के तहत अनावेदक कचरूलाल पिता कनीराम खटीक पर रूपये 3000/- अक्षरी तीन हजार रूपये प्रति माह दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है। अनावेदक कचरूलाल खटीक राशि 3000/- रूपये प्रतिमाह की 05 तारीख तक आवेदिका प्रभुबाई खटीक के बैंक खाते में जमा करेंगे।