BREAKING NEWS
खरगोन जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन.. <<     देवास में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन,रेवा.. <<     KHABAR : विकसित भारत जी-राम जी योजना का राष्ट्रीय.. <<     छतरपुर में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही, 15 मिनट.. <<     NEWS : केसरिया श्रृंगार में सजे ठाकुर श्री.. <<     NEWS : विकसित भारत-जी राम जी योजना लागू, अब.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ जिले के लिए बड़ी उपलब्धि, एनक्वास.. <<     NEWS : जांच करें, सफाई करें, रगडें, फिर भरे थीम पर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : शिक्षा क्षेत्र में बढ़ी जिम्मेदारी, लोकेश.. <<     KHABAR : गुना में कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला, 247.. <<     KHABAR : हर तीन माह में गर्भवती महिलाओं की मेडिकल.. <<     KHABAR : विकसित भारत जी-राम योजना का शुभारंभ,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     REPORT : बरसात में सर्पदंश से न घबराएं, तुरंत.. <<     BIG NEWS : अफीम तस्करी का नेटवर्क बेनकाब, मनासा.. <<     NEWS : प्रतापगढ़ में फीस बढ़ोतरी पर विद्यार्थी.. <<     KHABAR : किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, खाद-बिजली और.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : पिकनिक बनी मौत का सफर, जब जीआरपी आरक्षक.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
April 25, 2025, 7:54 pm
KHABAR : गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रथम प्रवेशित कक्षा में प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देश, राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर को दिये निर्देश, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनयम के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर सत्र 2025-26 के लिये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से निशुल्क प्रवेश शीघ्र प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों और जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसी कार्यवाही के बाद प्रदेश में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण हो सकेगी। राज्य शिक्षा केन्द्र ने इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूल यदि अल्पसंख्यक स्कूल है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जीवित प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति 25 अप्रैल 2025 तक जिल परियोजना समन्वयक को प्रदान करने के लिये कहा गया है। आरटीई के तहत प्राप्त आवेदनों को मूल दस्तावेजों के परीक्षण के लिये सत्यापन अधिकारी नियुक्त कर पोर्टल पर मैप करने के लिये कहा गया है। निर्देशों में कहा गया है कि सत्यापन के बाद जिला परियोजना समन्वयक 26 अप्रैल 2025 तक कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेंगे। इस आशय के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक-जिला शिक्षा केन्द्र और समस्त विकासखंड स्रोत समन्वयक को दिये गये हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE