नीमच। मनासा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) किरण आंजना ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत पानी में डूबने से मृत व्यक्ति के आश्रित को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम थनेड निवासी बापूसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत की 26 फरवरी 2026 को गांधीसागर डूब क्षेत्र में पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद शासन के नियमानुसार मृतक के वैधानिक वारिस हिम्मतसिंह पिता बहादुरसिंह के पक्ष में 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई।
बताया गया कि तहसीलदार रामपुरा ने आवश्यक जांच एवं परीक्षण के बाद प्रकरण तैयार कर अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनासा को भेजा था। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए।