नीमच। आठ साल पुराने चाकूबाजी के मामले में नीमच की अदालत ने आरोपी अजय मसीह को दोषी करार देते हुए तीन साल की सज़ा और 500 जुर्माना लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेखा मरकाम की अदालत ने सुनाया।
चर्च में खाना खाते समय हुआ विवाद-
यह घटना 16 अप्रैल 2017 की रात करीब 9.30 बजे की है। ज्ञान मंदिर के पास स्थित आशीष भवन चर्च में भोजन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान फरियादी विवियन दास व अन्य लोग खाना खा रहे थे। तभी आरोपी अजय मसीह वहाँ पहुँचा और बंगला खाली करने को लेकर विवाद करने लगा।
गाली-गलौज के बाद चाकू से हमला-
विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गालियाँ दीं और फिर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में फरियादी को छाती, कंधे और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया, लेकिन आरोपी धमकी देता हुआ भाग गया।
पुलिस जांच के बाद कोर्ट का फैसला-
घटना के बाद पीड़ित ने नीमच कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मेडिकल जांच कराई गई और पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया।
सरकारी वकील (एडीपीओ) राजेंद्र प्रभुदयाल नायक ने सरकार की ओर से केस की पैरवी की। फरियादी व चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।