BREAKING NEWS
NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : मंदसौर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल,.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले में पशुपालकों के लिए बड़ा प्लान,.. <<     KHABAR : वॉरियर्स पथ अकादमी सरसी के 12 मुक्केबाज.. <<     REPORT : शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में.. <<     BIG REPORT : कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने की जिले में चल.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     KHABAR : राखियों की डिलीवरी के लिए डाक विभाग तैयार,.. <<     KHABAR : मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शुभारंभ.. <<     KHABAR : शिव मंदिर मामले में कार्रवाई की मांग,.. <<     BIG REPORT : कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी का किया.. <<     KHABAR : एक च्युइंग गम ने खोला डबल मर्डर का राज,.. <<     BIG NEWS : नीमच में मिलावटखोरों पर शिकंजा, जब.. <<     KHABAR : उज्जैन के मंदिर में 11 अगस्त को मनेगा.. <<     BIG NEWS : उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कल करेंगे.. <<     BIG NEWS : 7वां अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
January 29, 2026, 4:35 pm
KHABAR : फिर टली ओबीसी आरक्षण की सुनवाई, सरकार की ओर से कोई वकील नहीं हुआ खड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, पढे़ खबर 

Share On:-

जबलपुर। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर सरकार का उदासीन रवैया सामने आया है। इसी कड़ी में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई फिर टल गई है। सरकार की ओर से किसी के भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने के चलते सुनवाई टल गई। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी वकील कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। सरकार के इस रवैए पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है।


बुधवार तक के लिए सुनवाई टल गई
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के साथ 4 सीनियर एडवोकेट को हायर किया हुआ है। अब अगले हफ्ते बुधवार तक के लिए सुनवाई टल गई। आज 6वें नंबर पर ओबीसी आरक्षण का केस लिस्टेड था। पिछले हफ्ते भी नंबर न आने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी। पिछली बार भी प्रदेश सरकार की ओर से सुनवाई के लिए कोई पहल नहीं की गई थी।


हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका ट्रांसफर
ओबीसी आरक्षण के समस्त प्रकरण की अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई बार बहस के लिए समय लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका ट्रांसफर कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में कह चुकी है, राज्य के कानून की संवैधानिकता का अनुच्छेद 226 के तहत परीक्षण करने का सर्वप्रथम हाईकोर्ट को अधिकार है।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE