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August 6, 2026, 7:39 pm
REPORT : शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्ती, जिलेभर में संयुक्त अभियान, दुकानदारों पर कार्रवाई कर किया जागरूक, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं धूम्रपान उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए राजस्व, पुलिस, नगर निकाय एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान स्कूल एवं कॉलेज परिसरों के 100 मीटर दायरे में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कई स्थानों पर तंबाकू सामग्री जब्त कर जुर्माना लगाया गया तथा दुकानदारों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जावद, जीरन, सिंगोली, नीमच नगर एवं रतनगढ़ क्षेत्रों में संयुक्त टीमों ने जांच अभियान चलाया। नीमच नगर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 के आसपास 12 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 2,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए।

अधिकारियों ने दुकानदारों को बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा 6(ख) के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के बाहर तंबाकू बिक्री निषेध संबंधी सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के लिए तंबाकू मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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