नीमच। बगीचा नंबर 13 स्थित रोड भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 14 निवासी ममता देवी पिता किशोरकुमार शर्मा को नगरपालिका की ओर से नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त अवैध निर्माण को लेकर पूर्व में माननीय व्यवहार न्यायाधीश नीमच के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय ने 20 जून 2023 को निरस्त कर दिया था। इसके बाद जिला न्यायालय नीमच में दायर अपील को भी 14 जनवरी 2026 को खारिज कर दिया गया।
नगरपालिका प्रशासन के अनुसार रोड निर्माण के लिए 15 फीट भूमि की आवश्यकता है, जिस पर वर्तमान में अतिक्रमण किया गया है। यदि निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया, तो नगरपालिका अपने संसाधनों से कार्रवाई करेगी और कार्रवाई पर होने वाला संपूर्ण व्यय संबंधित पक्ष से वसूल किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा और विकास कार्यों में बाधा डालने वाले अतिक्रमणों को हटाया जाएगा।