नीमच। जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने लोकशांति एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दो शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।
जावद तहसील के ग्राम रूपपुरा निवासी तखतसिंह पिता देवराज जाट को प्रदत्त 12 बोर दो नाल बंदूक का शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 3/1989 तथा ग्राम आटा निवासी बगदीराम पिता छगनलाल धाकड़ को प्रदत्त 12 बोर बंदूक का शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 3 (एम.पी.एन.एम.एच.) निरस्त किया गया है।
उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नीमच द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं जनसुरक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है।