नीमच। सी.बी.एन. उज्जैन को दिनांक 19 जून 2024 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा लेकर एक व्यक्ति आगरादृजयपुर हाईवे होते हुए जोधपुर (राजस्थान) की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर सी.बी.एन. द्वारा दो निवारक दल गठित कर अलगदृअलग स्थानों पर नाकाबंदी की गई।
नाकाबंदी के कुछ घंटों बाद संदिग्ध ट्रक को पकड़ा गया। वाहन का निरुद्धी पंचनामा बनाकर उसे सी.बी.एन. कार्यालय लाया गया, जहां तलाशी के दौरान ट्रक से 259 कट्टों में भरा कुल 3927.350 किलोग्राम (वाणिज्यिक मात्रा) अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद होना बताया गया।
सी.बी.एन. द्वारा इस मामले में अजय कुमार, विकास एवं सुरजाराम पिता गुमनाराम जाट (उम्र 38 वर्ष), निवासी ग्राम ढाढणिया, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राजस्थान) को गिरफ्तार कर एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के तहत कथन लेखबद्ध किए गए। इसके पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 6 साक्षियों के कथन कराए गए तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन की कहानी पर संदेह व्यक्त करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, नीमच ( जितेंद्र कुमार बाजोलिया) ने दिनांक 30 जनवरी 2026 को थाना सी.बी.एन. उज्जैन के अपराध क्रमांक 03/2024, प्रकरण क्रमांक 51/2024, धारा 8/15(सी) एवं 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में आरोपी सुरजाराम पिता गुमनाराम जाट को दोषमुक्त घोषित किया।
उक्त प्रकरण में आरोपी की ओर से सफल पैरवी अधिवक्ता मोहम्मद इब्राहिम शेख एवं अधिवक्ता मनीष मोघिया, नीमच द्वारा की गई।