भोपाल। मध्यप्रदेश में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के लिए की जा रही फर्जी आपत्तियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गंभीर संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश (का.स. 01/2026/गहन पुनरीक्षण/निर्वा.नामा./674) में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में फॉर्म-7 प्रस्तुत कर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाए जा रहे हैं।
आयोग ने इसे निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता के विरुद्ध मानते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में निर्देशानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस आदेश की प्रति मध्यप्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी गई है।
निर्देशों के अनुसार, जिन मोहल्लों या क्षेत्रों में किसी पात्र मतदाता पर फर्जी आपत्ति दर्ज कराई गई है, वहां आदेश की प्रति चस्पा कर संबंधित व्यक्ति/आपत्तिकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा आदेश जारी किया गया है। साथ ही इसकी सूचना संभागीय आयुक्तों, रोल प्रेक्षकों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों सहित विभिन्न संबंधित पक्षों को भी दी गई है।
चुनाव आयोग के इस कदम को मतदाता अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।