प्रतापगढ़। अब घर-घर कचरा संग्रहण के लिए यूजर चार्ज वसूला जाएगा। यह निर्णय सर्वाेच्च न्यायालय और राज्य सरकार के आदेशों के तहत लिया गया है।
नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र कुमार मीना ने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय और राज्य सरकार ने घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत मासिक यूजर चार्ज वसूलने का निर्देश दिया है। इसके अंतर्गत, प्रत्येक आवासीय मकान से 50 रुपए, रेस्टोरेंट से 500 रुपए, होटल रेस्टोरेंट से 750 रुपए, क्लीनिक से 750 रुपए और निजी कोचिंग क्लासेस से भी 750 रुपए प्रति माह वसूले जाएंगे। शादी हॉल और उत्सव हॉल से 1500 रुपए प्रति माह का शुल्क लिया जाएगा। यह योजना मई 2026 से लागू होगी।
आयुक्त मीना ने सभी नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे राज्य सरकार के आदेशानुसार निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान कर परिषद के इस कार्य में सहयोग करें।