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May 4, 2026, 4:41 pm
KHABAR : मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी सीलिंग की कार्रवाई, सफाई और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की हिदायत, रात 10 बजे बाद डीजे प्रतिबंधित, पढ़े खबर 

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नीमच। शहर में संचालित निजी मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं सामुदायिक भवनों के संचालकों की बैठक सोमवार को तहसील कार्यालय के मीटिंग हॉल में एसडीएम संजीव साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विवाह समारोह एवं अन्य आयोजनों के बाद होने वाली गंदगी, बदबू और पार्किंग की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम ने सभी संचालकों को पर्याप्त साफ-सफाई बनाए रखने तथा सुचारु पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी-
एसडीएम संजीव साहू ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि कहीं गंदगी पाई गई या पार्किंग व्यवस्था के अभाव में आवागमन प्रभावित हुआ, तो संबंधित संचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक होने पर मैरिज गार्डन या मांगलिक भवन को सील भी किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश-
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण-  रात 10 बजे के बाद डीजे एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अग्नि सुरक्षा-  सभी मांगलिक भवनों में अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।
रजिस्ट्रेशन-  सभी भवनों का नियमानुसार पंजीयन कराना आवश्यक है।
नियमों का पालन-  शासन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारी व संचालक रहे उपस्थित- 
बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गा बामनिया, स्वास्थ्य एवं राजस्व शाखा के कर्मचारी तथा शहर के विभिन्न मैरिज गार्डन एवं मांगलिक भवनों के संचालक उपस्थित रहे। एसडीएम ने कहा कि शहर की स्वच्छता एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है।

 

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