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September 3, 2026, 5:51 pm
KHABAR : दिल्ली की तर्ज पर इंदौर में कार्रवाई, गलत दिशा में वाहन चलाना पड़ेगा भारी, ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की सीधी एफआईआर, पढे़ खबर

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इंदौर। शहर में रॉन्ग साइड वाहन चलाकर दूसरों की जान खतरे में डालने वालों के खिलाफ अब ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। दिल्ली की तर्ज पर पहली बार रॉन्ग साइड वाहन चालकों के खिलाफ सीधे एफआईआर की कार्रवाई की गई है। चाणक्यपुरी चौराहे पर ड्रोन से निगरानी कर चार वाहन चालकों के खिलाफ ठछै की धारा 285 में केस दर्ज किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब सड़क पर लोगों से भी बात की गई३ लोगों ने कार्रवाई को सही बताया और कहा कि एफआईआर से नियम तोड़ने वालों में डर पैदा होगा।


आदत अब वाहन चालकों को भारी पड़ सकती है
इंदौर की सड़कों पर कुछ मिनट बचाने के लिए रॉन्ग साइड चलने की आदत अब वाहन चालकों को भारी पड़ सकती है।चाणक्यपुरी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ पहली बार सीधे एफआईआर की कार्रवाई की है। पुलिस ने ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी और वन-वे में गलत दिशा से घुसने वाले वाहन चालकों को पकड़ा।कार्रवाई के दौरान रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले चार लोगों के खिलाफ ठछै की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ ही सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात के लिए खतरा पैदा करने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की।


एफआईआर तक की कार्रवाई की जाएगी
रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इससे सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों और पैदल लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है।अब तक ऐसे मामलों में ज्यादातर चालानी कार्रवाई होती थी, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि लापरवाही की स्थिति में एफआईआर तक की कार्रवाई की जाएगी।


दूसरों की जान भी जोखिम में डालते
पुलिस की कार्रवाई को लेकर सड़क पर लोगों ने भी अपनी राय रखी। लोगों का कहना है कि रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर सख्ती जरूरी है। इससे लोगों में कार्रवाई का डर रहेगा और वे यातायात नियमों का पालन करेंगे। लोगों ने यह भी कहा कि पुलिस पहले भी कई बार जागरूकता अभियान चला चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कई वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते और खुद के साथ-साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं।


नियमों का पालन कराने में मदद
कानूनी जानकार एडवोकेट कृष्ण कुमार कुनेरे के मुताबिक, पुलिस ने ठछै की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस धारा में 5 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद लोगों में कानून और यातायात नियमों को लेकर गंभीरता बढ़ती है और इससे नियमों का पालन कराने में मदद मिल सकती है।


सिर्फ चालान का डर नहीं
इंदौर ट्रैफिक पुलिस अब तकनीक के जरिए भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर नजर रखने की तैयारी में है। ड्रोन सर्विलांस को ऐसे इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां वन-वे में गलत दिशा से वाहन आने के कारण हादसे का खतरा ज्यादा रहता है। यानी अब सड़क पर मनमानी करने वालों के लिए सिर्फ चालान का डर नहीं३ बल्कि एफआईआर की कार्रवाई भी सामने होगी।

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