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September 7, 2026, 12:39 pm
BIG REPORT : जावद में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई, 14 सिलेंडर जब्त, खोर गांव में जांच के दौरान सामने आया अवैध उपयोग और रिफिलिंग का मामला, संबंधितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जावद तहसील के ग्राम खोर में विक्रम सीमेंट फैक्ट्री के समीप विभिन्न स्थानों पर जांच कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद संजीव साहू एवं जिला आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार सिंह के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विजय दिनामा एवं जितेन्द्र नागर ने तहसीलदार जावद के साथ संयुक्त रूप से जांच की। जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के मामले सामने आए।

पांच स्थानों से जब्त किए सिलेंडर-
कार्रवाई के दौरान सुरेंद्र पिता रघुवीर सिंह झाला से 1, हेमंत पिता कन्हैयालाल मंडारा से 2, जितेंद्र पिता भोपाल सिंह से 4, नारायण पिता शंभूलाल नागदा से 3 तथा प्रताप पिता सावन सिंह से 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस प्रकार कुल 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जब्त सिलेंडरों के संबंध में संबंधितों के विरुद्ध अपर कलेक्टर, जिला नीमच के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।

होटल-रेस्टोरेंट पर भी निगरानी-
जिला आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में होटल, रेस्टोरेंट, संस्थानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग तथा वाहनों में गैस की अवैध रिफिलिंग करने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के खिलाफ जिले में कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से की अपील-
जिला आपूर्ति विभाग ने जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों से अपील की है कि खाना पकाने और अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए केवल अधिकृत व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। साथ ही गैस सिलेंडरों की खरीदी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एवं बिल सुरक्षित रखें, ताकि जांच के दौरान उनका सत्यापन किया जा सके।

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