दतिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दतिया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह प्रचार वाहन नगरपालिका क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में पहुंचकर आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देगा। इसके माध्यम से लोगों को लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र ने मीडिया के माध्यम से आमजन से अपील की कि जिन लोगों के प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं और राजीनामा योग्य हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उनका निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से प्रकरणों का समाधान कराया जाता है, जिससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। कई मामलों में कोर्ट फीस वापस होने का प्रावधान भी है।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण कराना है। सामान्य न्यायालय में जहां एक पक्ष की जीत और दूसरे की हार होती है, वहीं लोक अदालत में आपसी सहमति से दोनों पक्षों की जीत होती है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंद लोगों को आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।