नीमच। जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 1 जनवरी से 8 सितम्बर 2026 तक कलेक्टर न्यायालय, जिला नीमच द्वारा अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण के 170 प्रकरणों में कुल 1 करोड़ 25 लाख 89 हजार 503 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
इसी कार्रवाई के तहत ग्राम फुसरिया, तहसील सिंगोली में रॉयल्टी पास में दर्ज मात्रा से अधिक गिट्टी का परिवहन पाए जाने पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने वाहन मालिक पर 1 लाख 18 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की है।
जांच में रॉयल्टी पास से अधिक मिली गिट्टी-
जिला खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार, 18 अगस्त 2026 को खनि निरीक्षक ने वाहन क्रमांक त्श्र06ळम्5365 की जांच की। वाहन में गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था। जांच के दौरान वाहन मालिक ने रॉयल्टी पास प्रस्तुत किया, लेकिन वाहन में रॉयल्टी पास में अंकित मात्रा से अधिक गिट्टी पाई गई।
इस पर वाहन को जब्त कर सुरक्षार्थ पुलिस थाना सिंगोली में खड़ा कराया गया तथा अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया।
15 गुना रॉयल्टी और पर्यावरण क्षतिपूर्ति-
प्रकरण में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 20(1) के तहत वाहन मालिक भगवत सिंह पिता मोहन सिंह हाडा, निवासी रिद्धि-सिद्धि नगर, कुन्हाड़ी, गिरधरपुरा, जिला कोटा पर कार्रवाई की गई।
प्रकरण में खनिज की रॉयल्टी की 15 गुना राशि के रूप में 18 हजार रुपए तथा अतिरिक्त मात्रा पर 1 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई। इस प्रकार कुल 1 लाख 18 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
15 दिन में जमा करनी होगी राशि-
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि शास्ति की राशि चालान के माध्यम से 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने की पुष्टि के बाद वाहन को नियमानुसार मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार भू-राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी।
खनिज विभाग ने कहा है कि अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के साथ शासन के राजस्व और पर्यावरणीय हितों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।