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September 13, 2026, 10:58 am
KHABAR : सागर शराबकांड में कलेक्टर का एक्शन, आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, मुख्य आरोपी चंदू ने पत्नी के नाम पर बनवा रखी थी बंदूक, पढे़ खबर 

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सागर। बंडा में हुए जहरीली शराबकांड के मामले में पुलिस और प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। गिरफ्तारी और अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत बंडा और बहेरिया थाना क्षेत्रों से जुड़े तीन मामलों में शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।


यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सागर के प्रतिवेदन, दर्ज आपराधिक प्रकरणों और लोक शांति व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रशासन ने शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग की आशंका को भी कार्रवाई का आधार बनाया है।


सोहन और हेमलता राजपूत के लाइसेंस निरस्त
शराबकांड के आरोपी सोहन राजपूत पिता उमराव सिंह राजपूत निवासी ग्राम ततरवारा का 12 बोर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसी गांव की हेमलता राजपूत पति चंदू उर्फ चंद्रभान सिंह राजपूत का एनपी बोर रायफल का लाइसेंस भी रद्द किया गया है।


दोनों शस्त्रों को तत्काल बंडा थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।


शराब ठेकेदार सिद्धार्थ कुशवाहा पर भी कार्रवाई
प्रशासन ने लाइसेंसी शराब ठेकेदार और शराबकांड के आरोपी सिद्धार्थ कुशवाहा पिता विक्रम कुशवाहा निवासी ग्राम रूसल्ला के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए हैं। इनमें एक 12 बोर दो नाल शस्त्र और एक 315 बोर रायफल शामिल है।


सिद्धार्थ कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उत्तर नहीं देने और सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्रवाई की गई। दोनों शस्त्रों को तत्काल बहेरिया थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।


प्रशासन के अनुसार जहरीली शराबकांड से जुड़े आरोपियों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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