गरोठ। शासकीय विमुक्त जाति कन्या छात्रावास, गरोठ में बिना अनुमति प्रवेश कर छात्रावास अधीक्षिका डॉ. कृष्णा सकवार से कथित अभद्रता, रुपयों की मांग और धमकी देने के मामले में गरोठ थाना पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश ग्वाला और घनश्याम देवड़ा के रूप में हुई है। मामले में तीन अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक, छात्रावास अधीक्षिका की ई-एफआईआर के आधार पर अपराध क्रमांक 330/2026 दर्ज किया गया था। प्रकरण में घनश्याम देवड़ा, राकेश ग्वाला, विनोद मेहर, सुभाष बालेचा, मुकेश सूर्यवंशी सहित एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3), 132, 119(1), 308(3) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
निलंबित पोस्टमैन की अग्रिम जमानत खारिज
इसी मामले में नामजद आरोपी और गरोठ डाकघर में पोस्टमैन के पद पर पदस्थ रहे विनोद मेहर ने अग्रिम जमानत के लिए द्वितीय अपर सत्र न्यायालय, गरोठ में आवेदन दिया था। न्यायालय ने 11 सितंबर 2026 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद डाक विभाग ने 2 सितंबर 2026 को विनोद मेहर को निलंबित कर दिया था।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी घनश्याम देवड़ा को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं, राकेश ग्वाला को न्यायालय में पेश किया जाना है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।