नीमच। जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत 10 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 4 लाख 86 हजार 950 रुपए की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई।
रेत के अवैध परिवहन के 5 प्रकरण-
10 सितंबर 2026 को तहसील नीमच में किलेश्वर मंदिर के सामने जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZD3115 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक जरीना बी पति सत्तार खान, निवासी स्कीम नंबर 9, शकर ऑयल मिल के सामने, नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,750 रुपए तथा 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,750 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसी दिन ग्राम बिसलवास खदान, तहसील नीमच में ट्रैक्टर न्यू फार्मटेक-45 से खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राकेश पिता ओमप्रकाश गोस्वामी, निवासी बिसलवास खुर्द, नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपए तथा 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,600 रुपए की शास्ति लगाई गई।
15 सितंबर को तहसील मनासा के ग्राम खनाखेड़ी में ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड क्रमांक MP44ZH0835 से खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक रामानंद पिता घनश्याम बैरागी, निवासी खनाखेड़ी, मनासा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में 28,750 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसी दिन खनाखेड़ी में ट्रैक्टर स्वराज-742 से अवैध खनिज का परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक पंकज पिता बंशीलाल प्रजापत, निवासी खनाखेड़ी, मनासा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,750 रुपए एवं 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,750 रुपए की शास्ति लगाई गई।
ग्राम खनाखेड़ी में ही ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB4309 से खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक मांगीलाल पिता नारायणलाल धनगर, निवासी खनाखेड़ी, मनासा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में भी कुल 28,750 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
नयागांव में खंडा पत्थर के अवैध परिवहन पर कार्रवाई-
16 सितंबर को तहसील जावद के नयागांव में ट्रैक्टर क्रमांक RJ09RB5741 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक प्रकाश पिता भुरालाल माली, निवासी मंडा गुलफरोशान, तहसील निम्बाहेड़ा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपए एवं 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,600 रुपए की शास्ति लगाई गई।
इसी दिन नयागांव टोल, तहसील जावद में ट्रैक्टर महिंद्रा-275 क्रमांक RJ09RE4690 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक दिनेश पिता बाबूलाल कीर, निवासी आकिया, तहसील निम्बाहेड़ा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में कुल 28,600 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
नयागांव में ही ट्रैक्टर महिंद्रा-275 क्रमांक RJ09RF2392 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक जीवराज पिता मोतीलाल कीर, निवासी कल्याणपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में भी कुल 28,600 रुपए की शास्ति लगाई गई।
डंपर से गिट्टी परिवहन पर 2.28 लाख की शास्ति-
2 सितंबर 2026 को तहसील नीमच के भाटखेड़ा में जांच के दौरान डंपर क्रमांक MP44HA0817 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक मनोज पिता मोहनलाल धाकड़, निवासी 36, महू रोड, नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 28,800 रुपए तथा 2 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 2 लाख 28 हजार 800 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
गिरदौड़ा में रेत परिवहन का प्रकरण-
7 सितंबर 2026 को ग्राम गिरदौड़ा, तहसील नीमच में ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZC8266 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राजेश पिता रामप्रसाद नागदा, निवासी ग्राम कानाखेड़ा, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,750 रुपए तथा 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,750 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
राशि जमा होने के बाद ही मुक्त होंगे वाहन-
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।