धार। अधीक्षण अभियंता वृत्त मप्रपक्षेविविकलि ने बताया कि 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत शासन की ओर से विद्युत चोरी के प्रकरणों में विषेश छूट की घोषणा की गई है। उक्त छूट की सुविधा केवल लोक अदालत को ही लागू रहेगी। विशेष विद्युत न्यायालय के लंबित प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज पर सम्पूर्ण छूट रहेगी । इसी प्रकार से प्री लिटीगेशन के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज पर सम्पूर्ण छूट रहेगी । उपभोक्ता को आंकलित सिविल दायित्व जमा किये जाने योग्य राशि का भुगतान एक मुश्त करना होगा।
जो भी उपभोक्ता उक्त छूट का लाभ लेना चाहते हैं वह संभागीय कार्यालय से संबंधित वितरण केन्द्र में जाकर समझौता योग्य राशि लोक अदालत के पूर्व भी जमा कर के अपना प्रकरण समाप्त करा सकते हैं तथा इस हेतु संभागीय कार्यालय से भी सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं के प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं अथवा जिनका विद्युत चोरी का पंचनामा विभाग के द्वारा बनाया गया है, यदि उनको किसी कारणवश न्यायालय का सूचना पत्र प्राप्त नहीं हो पाया है वे विद्युत विभाग के संबंधित कार्यालय अथवा नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं और जिन उपभोक्ताओं का विद्युत चोरी का पंचनामा बना हुआ है नियमानुसार उनके विद्युत विच्छेदन किए जा रहे हैं।