खंडवा। शहर में एक नाबालिग प्रेमिका से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी प्रेमी ने दो साल के प्रेम प्रसंग में शादी करने का मन बनाया और प्रेमिका को इस बात पर राजी किया कि, उसके परिवार वाले शादी नहीं होने देंगे। ऐसे में भागकर ही शादी कर सकते हैं। नवरात्रि के समय जब परिवार वाले घर पर नहीं थे, तब प्रेमिका को उसके घर से भगाकर अपने घर ले गया। घर पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्राची पटेल ने आरोपी धर्मेन्द्र पिता गोपाल माणिक (21) निवासी नांदखेडा रैयत थाना नर्मदानगर को धारा 376 (1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने किया।
अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रीति मीना ने बताया, दिनांक 24.11.2018 को पीडिता स्वयं ने थाना नर्मदानगर आकर एफआईआर कराई थी। बताया कि आरोपी धर्मेन्द्र को 2-3 साल से जानती है। लगभग 2 वर्ष पूर्व आरोपी के आग्रह पर वह आरोपी से प्यार करने लगी। नवरात्रि में धर्मेन्द्र ने कहा कि तुम्हारे घरवाले विवाह नही होने देगे, मेरे साथ विवाह के लिये भाग चलें, आरोपी धर्मेन्द्र के बहलाने फुसलाने व विवाह का लालच देने पर वह मान गई और रात्रि 12 बजे घर के पीछे से धर्मेन्द्र के आवाज लगाने पर वह बहार आई और आरोपी धर्मेन्द्र उसे अपने घर लेकर आ गया। आरोपी के घर पर कोई नही था। आरोपी ने यह जानते हुये कि फरियादी नाबालिग है, उसके साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया।