BREAKING NEWS
NEWS : जोगणिया माताजी धाम पर स्वीप गतिविधियों के.. <<     NEWS : सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की.. <<     KHABAR : शामगढ़ में बच्चों के अधिकारों की गूंज,.. <<     BIG NEWS : दीपावली से पहले कलेक्टर डॉ. योगेश.. <<     KHABAR : आगामी त्यौहारों/पर्वाे के दौरान कानून.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     NEWS : गंभीरी नदी के पावन तट पर सजेगा भक्ति और.. <<     KHABAR : पेंसिल पैकिंग बिजनेस के नाम पर 33 हजार की.. <<     BIG NEWS : गांधी सागर में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक.. <<     KHABAR : खाद्य पदार्थों की शुद्धता से लेकर शहरों.. <<     BIG REPORT : नीमच कलेक्ट्रेट में लगी फरियादियों की.. <<     KHABAR : रूप चतुर्दशी से गर्म जल से स्नान करेंगे.. <<     KHABAR : नरसिंहपुर में मिड-डे मील खाने के बाद.. <<     KHABAR : आज पानी बचाने की तैयारी, कल मिलेगी राहत,.. <<     REPORT : वर्षों से श्मशान जाने के रास्ते पर उलझे.. <<     NEWS : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस.. <<     शाजापुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
December 29, 2022, 7:14 pm
BIG NEWS : बहला फुसलाकर नाबालिक को ले गया अपने साथ, फिर मौका पाकर दिया इस घिनौनी घटना को अंजाम, फिर जैसे ही चढ़ा पुलिस के हत्थे तो न्यायालय ने सुनाया ये बड़ा फैसला, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर

Share On:-

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी माखन राव पिता अम्बाराम राव, जाति ढोली आयु 28 वर्ष, निवासी ग्राम नरवल, थाना कोतवाली आगर जिला आगर मप्र को भादवि की धारा 366 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एल/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदंड तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) सहपठित धारा 376(3) में आजीवन कारावास व 3000 रू अर्थदंड तथा 3(2)(VA) सहपठित धारा 363 भा‍दवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदंड से दंडित किया गया। 

विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पीडिता के पिता ने दिनांक 19 सितम्बर 2020 को थाना कोतवाली आगर में सूचना दी की उसकी अवयस्क लडकी को आरोपी माखन राव बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की सूचना पर से थाना कोतवाली आगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा बालिका को दस्तयाब किया गया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी माखन राव ने उसके साथ गलत काम किया था। अनुसंधान पश्चाात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपी माखन राव को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE